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UP News: बिजली ठेकेदारी में अब SC-ST को नहीं मिलेगा रिजर्वेशन !

UP News: उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन की ओर से बड़ी खबर सामने आयी है। उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन ने ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी है। बता दें कि 25 लाख से अधिक के ठेकों में आरक्षण खत्म कर दिया गया है। पॉवर कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल की ओर से इस विषय में एक अधिसूचना जारी की गई है। जिसके अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले रिजर्वेशन सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है।

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प्रदेश में बसपा सरकार में विभागीय ठेकों में आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई थी। जिसे 2012 में बनी सपा सरकार ने शासनादेश के जरिये खत्म कर दिया गया था। जिसे पॉवर कॉर्पोरेशन निदेशक कार्मिक और प्रशासन ने 11 साल बाद खत्म करने का विभागीय आदेश दिया। आदेश में लिखा है कि 25 लाख तक के कार्यों के लिए SC को 21 फीसदी तथा ST को 2 फीसदी आरक्षण व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। आदेश की प्रति सभी बिजली कंपनियों के एमडी को भेजी गई है।

दरअसल, बिजली विभाग में ठेकेदारी में आरक्षण व्यवस्था बसपा शासनकाल में मायावती सरकार द्वारा लागू की गई थी। जिसे 2012 के तत्कालिक मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के आदेश के बाद शासनादेश जारी कर समाप्त कर दिया गया था। जिसपर विभागीय आदेश 11 साल बाद 24 जुलाई 2023 को जारी किया गया। लेकिन रविवार, 20 अगस्त को यह आदेश सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ।

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