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जिस कानून के तहत गई कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सांसदी, उसे सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती

कांग्रेस नेता राहुल गांधी जिस कानून के तहत लोकसभा से अयोग्य घोषित किए गए हैं, उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951के सेक्शन 8(3) को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए अब चुनौती दी गई है। केरल की सामाजिक कार्यकर्ता आभा मुरलीधरन याचिका दायर कर इस कानून को चुनौती दी है।

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इस कानून के मुताबिक किसी भी जनप्रतिनिधि को दो साल या दो साल से अधिक की सज़ा होती है तो फैसले वाले दिन ही सदस्यता के लिए अयोग्य करार हो जाएगा। वे जेल से रिहा होने के बाद 6 साल तक अयोग्य ही रहेगा यानी चुनाव नहीं लड़ पाएगा।

 

बता दें कि गुरुवार को गुजरात में सूरत की एक स्थानीय कोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े एक मानिहानि के मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। इसके अगले ही दिन शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया।

 

अखिलेश ने भी केंद्र पर साधा निशाना

राहुल गांधी के संसद से अयोग्य घोषित होते ही कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल बीजेपी को घेर रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आज कहा कि राष्ट्रीय दल हमेशा क्षेत्रीय दलों का अपमान करते हैं। पहले यह कांग्रेस ने किया और अब भाजपा यह करती है। यह उनके (कांग्रेस) के लिए एक मौका है, वे क्षेत्रीय दल को आगे रखें और फिर चुनाव लड़ें तभी वे भाजपा के खिलाफ जीत सकते हैं. यह कांग्रेस की जिम्मेदारी है।

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