Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu
Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu

समलैंगिक कपल बच्चे गोद ले सकते हैं या नहीं ? जानें सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या कहा –

लखनऊ: सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इंकार कर दिया है. इसके साथ ही समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने का अधिकार भी नहीं दिया है. कोर्ट ने साफ किया है कि समलैंगिक कपल संयुक्त रूप से बच्चा गोद नहीं ले सकता है. हालांकि, कानून में एकल व्यक्ति के बच्चा गोद लेने का नियम है. जानिए गोद लेने को लेकर किन नियम और शर्तों का पालन करना होता है.

- Advertisement -

 

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सेम सेक्स मैरिज मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इंकार कर दिया है और केंद्र सरकार के सुझाव को स्वीकार किया है. केंद्र के सुझाव के मुताबिक, समलैंगिक से जुड़े मसले हल करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी गठित की जाएगी, जिसमें समलैंगिक के हक और अधिकारों पर फैसला लिया जाएगा. पांच जजों की बेंच ने LGBTQIA+ समुदाय के लिए गोद लेने के अधिकार के खिलाफ 3:2 का फैसला सुनाया है.

 

 

समलैंगिक कपल बच्चे गोद ले सकते हैं या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर क्या कहा | Jansatta

 

 

ऐसे में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई समलैंगिक बच्चा गोद लेना चाहता है तो उसके लिए कानून में क्या जरूरी नियम और शर्तें हैं और जनरल कपल से अलग क्या शर्तें हैं और जनरल कपल से अलग क्या प्रक्रिया है. सारे सवालों के जवाब….

जस्टिस संजय कौल ने सीजेआई के मत पर सहमति जताई. हालांकि, तीन अन्य जजों ने इस बात का विरोध किया. कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से इनकार कर दिय। फैसले में कहा, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है. सीजेआई का कहना था कि अगर स्पेशल मैरिज एक्ट को खत्म कर दिया तो यह देश को आजादी से पहले के युग में ले जाएगा. स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव की जरूरत है या नहीं- यह संसद को तय करना है।

 

 

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने बहुमत से ये फैसला दिया है कि समलैंगिक जोड़े को बच्चे को गोद लेने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस एस. रविंद्र भट का कहना था कि समलैंगिक कपल को बच्चा गोद लेने की अनुमति नहीं है. इसका मतलब यह भी नहीं है कि नियम अमान्य है. बता दें कि कानून में सिंगल व्यक्ति (भले समलैंगिक हो) हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के तहत बच्चा गोद ले सकता है. यानी कोई समलैंगिक एकल पुरुष/महिल जरूरी प्रक्रिया के बाद बच्चा गोद ले सकता है.

 

LGBTQ पार्टनर कपल के रूप में बच्चा तभी गोद ले पाएंगे, जब देश में सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता मिल जाए. क्योंकि बिना शादी के साथ रहने वाले(लिव-इन) कपल को देश में बच्चा गोद लेने की इजाजत नहीं है.

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी कई बड़े सितारों के नाम सामने आएंगे?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें