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संभल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, ‘निचली अदालत कोई ऐक्शन न ले, हाई कोर्ट में हो सुनवाई’

यूपी के संभल मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी शुक्रवार को एक अहम आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि इस मामले में निचली अदालत फिलहाल कोई ऐक्शन ना ले। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में साफ कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने जो भी आदेश दिए हैं, उस पर आपत्तियां हैं। ऐसे में हाई कोर्ट की इजाजत के बिना कोई ऐक्शन नहीं होना चाहिए। याचिककर्ता से भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ पूछा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए?

 

बता दें कि सिविल कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है। उधर, सुनवाई  से पहले संभल में चप्पे-चप्पे पर पुलिस तैनात है। प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। कहीं से भी कोई गलती ना होने पाए, उपद्रवियों को कोई मौका न मिल पाए, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है।

 

बता दें कि एक अफवाह पर पूरे संभल शहर में भीड़ ने जमकर तांडव मचाया था। अब जबकि इस मामले में सुनवाई होने जा रही है, कहीं से भी कोई लापरवाही न हो, इसके लिए प्रशासन पहले से ही सजग है। तैयारियं पर मुरादाबाद रेंज के डीआईजी मुनिराज ने कहा, ‘तीन स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की गई है। पीएसी, आरएएफ को भी तैनात किया गया है’।

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