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सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की पार्टी के सांसद संजय सिंह को जमानत, 6 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं तो वहीं पिछले 6 महीने से जेल में बंद उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह अब 6 महीने बाद जेल से बाहर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आप सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कहा कि अगर आप नेता को इस मामले में जमानत दी जाती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या सिंह को और कुछ समय के लिए हिरासत में रखने की जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा था कि अगर दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आप नेता संजय सिंह की हिरासत की जरूरत है तो लंच ब्रेक के बाद इससे उसे अवगत कराया जाए।

इसके अलावा शीर्ष अदालत ने कहा खा कि आप नेता संजय सिंह छह महीने जेल में बिता चुके हैं और उनके खिलाफ दो करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है। इन आरोपों की जांच ट्रायल के दौरान की जा सकती है। पिछली सुनवाई में संजय सिंह के लिए पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुख्य गवाह दिनेश अरोड़ा ने पहले अपने नौ बयानों में संजय सिंह का नाम नहीं लिया था। सिंघवी ने कोर्ट में कहा था कि अप्रूवर की गवाही तब तक विश्वसनीय नहीं होती, जब तक उसकी पुष्टि न हो जाए।

19 जुलाई 2023 को अप्रूवर बने दिनेश अरोड़ा के बयान में पहली बार संजय सिंह का नाम आया। यहां तक कि 164 के बयान में भी नाम नहीं लिया था। संजय सिंह ने ईडी के खिलाफ (मानहानि) शिकायत की और फिर ईडी ने बिना किसी समन के उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में चार अक्तूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

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