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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर SC ने लगाई रोक !

मथुरा: बुधवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बस्ती पर हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने 10 दिनों तक यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे से जवाब भी मांगा है। कोर्ट इस मामले की सुनवाई अब अगले हफ्ते करेगा। याचिकाकर्ता याकूब ने कहा कि अभी तक करीब 100 घरों को गिराया जा चुका है। जबकि करीब 100 घर बचे हुए है। इस पर रेलवे का दावा है कि ये घर रेलवे की जमीन पर बने हुए हैं।

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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास चलाई जायेगी सेमी हाईस्पीड ट्रेन।

आपको बता दें कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास मथुरा-वृंदावन के बीच करीब 12 किलोमीटर का गेज रेलवे ट्रैक है। अब इसे ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। इसपर सेमी हाईस्पीड ट्रेन चलाई जानी है। जिसके लिए एक साल पहले ही करीब 200 मकानों को चिन्हित किया गया था। चिन्हित मकानों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया गया था। रेलवे की तरफ से मकान खाली करने के लिए तीन बार नोटिस जारी किये गए थे।

जिसमें रेलवे की तरफ से एक महीने के अंदर मकान खाली करने के लिए कहा गया था। मकान खाली नहीं किये जाने के बाद रेलवे की तरफ से 9 अगस्त को पहली कार्यवाही की गई। इसमें भारी फोर्स के साथ करीब 60 मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। इसके बाद रेलवे की तरफ से मकान को तीन दिन के भीतर खाली करने का समय दिया गया। इसके बाद सोमवार, 14 अगस्त को बुलडोजर कार्यवाही की गई, जिसमें 38 मकानों को तोडा गया। अभी करीब 100 घर यहां बचे हुए हैं।

इस मामले की सुनवाई सोमवार को की गई थी। कोर्ट सुनवाई से इनकार करते हुए, याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा था। जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से दलील में कहा गया कि एक वकील की हत्या के मामले में यूपी के सभी कोर्ट बंद हैं। जिस कारण उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 अगस्त की दी थी। बुलडोजर एक्शन मामले में मुख्य न्यायाधीश ने पीठ का गठन किया है। जिसके बाद जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस एसवीएन भट्टी ने मामले की सुनवाई की। जिन्होंने बुलडोजर एक्शन पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।

 

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