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SC ने ED के डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितम्बर तक बढ़ाया !

दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने ED के डायरेक्ट संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितम्बर तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्ट एसके मिश्रा का कार्यकाल 15 अक्टूबर तक बढ़ाने का आग्रह किया था। इससे पहले देश की शीर्ष अदालत ने इस कार्यकाल को बढ़ाये जाने से इनकार किया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश ‘राष्ट्रीय हित’ को देखते हुए दिया है। कोर्ट ने साथ ही यह भी साफ़ कर दिया कि इस कार्यकाल को बढ़ाने के लिए अब आगे कोई भी और सुनवाई नहीं होगी। यानी इसके मिश्रा का यह अंतिम सेवा विस्तार माना जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्र ने एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाने के पीछे कई दलील दी थीं।

केंद्र की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कुछ दिनों में देश में FAFT की टीमें आने वाली हैं। यह एक बेहद असाधारण स्थिति है। मेहता ने दलील कि FAFT के रिव्यू पर देश की रैंकिंग निर्भर करती है। इसलिए एसके मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाये जाने की ज़रूरत है। इसके अलावा जस्टिस गवई ने कहा कि एएसजी ने अपनी दलील में कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग और आंतकी फंडिंग का मुद्दा बेहद अहम है और इसका रिव्यू ED को ही करना है।

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