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बढ़ते प्रदूषण पर SC की सख्त टिप्पड़ी, पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध पूरे देश में हो लागू।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर लगाया गया प्रतिबंध केवल दिल्ली-एनसीआर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे देश पर लागू होता है। शीर्ष अदालत ने यह टिप्पणी पटाखा निर्माताओं की उस याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए की, जिसमें प्रतिबंध हटाने की मांग की गई थी। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।

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प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है- SC

सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए कहा, ”प्रदूषण पर अंकुश लगाना सिर्फ अदालत का कर्तव्य नहीं है।” सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान और अन्य राज्य सरकारों को पटाखों से संबंधित अपने पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। त्योहारी सीजन के दौरान SC ने राजस्थान सरकार को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया और कहा कि ”प्रदूषण का प्रबंधन करना हर किसी का कर्तव्य है।”

इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती बरतने की हिदायत दी है। इसके साथ ही शीर्ष अदालय ने राजस्थान सरकार को भी वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण से लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने सांस लेने में तकलीफ, आंख में जलन जैसी समस्या दर्ज कराई है। जिसे लेकर दिल्ली सरकाल ने कुछ सख्त कदम भी उठाये हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का असर उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों समेत दिल्ली के आस-पास साफ़ देखा जा सकता है। जिसे लेकर अब सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रया सामने आयी है।

 

पराली जलाना कोई राजनीतिक मामला नहीं।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़े वायु प्रदूषण पर सख्त टिप्पड़ी की। शीर्ष अदालत ने कहा कि पराली जलाना कोई राजनीतिक मामला नहीं है। इसे तुरंत बंद करना चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों को भी वायु प्रदूषण से निपटने का निर्देश दिया। अदालत ने राज्यों से त्योहार सीजन के दौरान पटाखों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए उचित कदम उठाने को कहा। शीर्ष अदालत ने देश के सभी राज्यों को पटाखों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए पहले के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने राजस्थान समेत देश के अन्य राज्यों को प्रदूषण को कम करने के लिए उचित कदम उठाने की बात कही। खासकर त्योहारों के समय पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अधिक ध्यान देने की बात कही। साथ ही सुप्रीम ने कहा कि प्रदूषण पर ध्यान देना हर किसी का कर्तव्य है।

 

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