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सपा विधायक इरफान सोलंकी को झटका, गैंगेस्टर मामले में जमानत याचिका खारिज !

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी (SP MLA Irfan Solanki) की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती ही जा रही हैं। गैंगेस्टर मामले में विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान (Brother Rizwan) की विशेष न्यायधीश गैंगेस्टर एक्ट ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

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इरफान की आगजनी और फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मामले में सेशन कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान इरफान के अधिवक्ता और अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के समक्ष तर्क
किया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने इरफान और रिजवान के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में फिलहाल इरफान और रिजवान को जेल में ही रहना पड़ेगा।

अभियोजन की ओर से इरफान पर 16 मुकदमे और रिजवान पर आठ केस की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की गई है। जिसके आधार पर दो घंटे तक सुनवाई के बाद कोर्ट ने अर्जी निरस्त कर दी है।

जिला जज कोर्ट से ट्रांसफर होकर गैंगस्टर मामले में जमानत की अर्जी विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर कोर्ट में आई है। इस मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा है कि, इरफान विधानसभा के सदस्य हैं, उन्हें राजनीतिक द्वेष के चलते झूठा फंसाया जा रहा है।

ये है मामला ? 

सपा पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी का प्लॉट को लेकर पड़ोसी महिला नजीर फातिमा से काफी दिनों से विवाद चल रहा है। ऐसे में दोनों ने प्लॉट पर अपना होने का दावा करते हैं। यह पूरा मामला कोर्ट में है।

जानकारी के मुताबिक, 7 नवंबर को इरफान और उनके भाई रिजवान के खिलाफ जाजमऊ थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। इस मामले में महिला का आरोप है कि, उनकी गैर मौजूदगी में विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान ने प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से उनका घर फूंक दिया था।

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