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फर्जी रेप केस पर शादीशुदा महिला को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार !

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (7 मार्च) को शादी का वादा कर एक महिला के साथ दुष्कर्म के आरोपी को बरी कर दिया. अदालत ने कहा कि शादीशुला महिला अपने हरकतों के नतीजों को समझने के लिए काफी परिपक्व है. जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की पीठ ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत दर्ज एफआईआर और शिकायतकर्ता के बयान में विसंगतियां देखने को मिली थीं.

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आरोपी विनोद गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार दुबे पेश हुए. उन्होंने अदालत से कहा कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे. दरअसल, शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है, जिसकी 15 साल की बेटी है. फिलहाल वह अपने माता-पिता के साथ रहती है. वकील ने कहा कि अपीलकर्ता के जरिए उससे किए गए शादी के वादे का कोई सवाल ही नहीं उठता.

 

आरोपी विनोद गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील अश्विनी कुमार दुबे पेश हुए. उन्होंने अदालत से कहा कि एफआईआर कुछ और नहीं बल्कि कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध सहमति से बने थे. दरअसल, शिकायतकर्ता एक विवाहित महिला है, जिसकी 15 साल की बेटी है. फिलहाल वह अपने माता-पिता के साथ रहती है. वकील ने कहा कि अपीलकर्ता के जरिए उससे किए गए शादी के वादे का कोई सवाल ही नहीं उठता.

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