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Gyanvapi Masjid Case: ‘पूजा और नमाज अपनी-अपनी जगह रहें जारी’, मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी लगा झटका !

लखनऊ: ज्ञानवापी मस्जिद के व्‍यासजी तहखाने में पूजा-पाठ करने के मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। सोमवार को ज्ञानवापी मामले में मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई की। कमेटी ने व्यासजी के तहखाने में हिंदू पक्ष को मिली पूजा करने की इजाजत पर रोक लगाने की मांग की थी। CJI डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा मस्जिद पक्ष के वकील की दलीलें सुनने के बाद पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। CJI ने कहा कि ज्ञानवापी में अपनी-अपनी जगह पर पूजा और नमाज जारी रहेगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान CJI ने ये फैसला दिया। मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है। इसमें हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी गई थी।

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मुस्लिम पक्ष ने की पूजा रूकवाने की मांग
मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि निचली अदालत ने आदेश लागू करने के लिए1 हफ्ते का समय दिया था। हालांकि, सरकार ने इसे तुरंत लागू करवा दिया। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट ने भी राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए और परिसर में हो रही पूजा पर तुरंत रोक लगानी चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर नोटिस जारी कर किसी और तारीख पर सुनवाई का संकेत दिया. हालांकि, मस्जिद पक्ष के वकील ने पूजा पर तत्काल रोक की मांग पर अपनी दलीलें रखीं. चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है और मस्जिद का उत्तर से. दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते. हम यह निर्देश देते हैं कि फिलहाल और पूजा दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे।

 

वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मिली पूजा की इजाजत
दरअसल, ज्ञानवापी मामले में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 31 जनवरी को हिंदुओं को ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी थी। इसके बाद इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट ने तहखाने में पूजा रोकने से जुड़े यूपी सरकार के आदेश को अवैध करार दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि पूजा पाठ को रोकने के लिए कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया था।

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