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सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार को झटका: मदरसों को मिलेगी फंडिंग, सरकारी स्कूलों में नहीं स्थानांतरित होंगे इसके बच्चे

मदरसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी छात्रों को सरकारी स्कूलों में ट्रांसफर करने के यूपी सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही मदरसों से गैर मुस्लिम छात्रों को हटाने के फैसले पर रोक के आदेश दिए हैं।

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उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार इसको लेकर आदेश जारी किया था। इस आदेश के खिलाफ जमीयत उलमा-ए-हिंद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया गया था। इस पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने उत्तर प्रदेश और त्रिपुरा सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में पढ़ने वाले गैर-मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था।

 

 

इसके साथ ही शिक्षा के अधिकार अधिनियम का पालन न करने के कारण सरकारी अनुदान प्राप्त/सहायता प्राप्त मदरसों को बंद करने की एनसीपीसीआर की सिफारिश और केंद्र तथा राज्यों द्वारा की गई कार्रवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट की अब रोक लग गई है।

 

 

एनसीपीसीआर ने कहा था, फंड बंद कर देना चाहिए

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीसीआर द्वारा सात जून और 25 जून को जारी किए गए 27 जून तक के संचार पर रोक लगाते हुए इसके बाद उठाए गए सभी कदमों पर रोक लगाई है। पीठ ने यह भी कहा कि राज्यों के परिणामी आदेशों पर भी रोक रहेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि जब तक मदरसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम का अनुपालन नहीं करते, तब तक उन्हें  दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए।

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