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बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, कहा- इसे ज्यादा महिमांडित ना करें

बुलडोजर कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. इस दौरान कोर्ट ने बहुत ही तीखी टिप्पणी भी की और दो टूक कहा कि इस कल्चर को ज्यादा महिमा मंडित ना करें। फिलहाल इस मामले में अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने साफ कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बिना अब कहीं भी बुलडोजर ऐक्शन नहीं होगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘अगली तारीख तक इस अदालत की अनुमति के बिना कोई विध्वंस नहीं होगा. हालांकि ऐसा आदेश सार्वजनिक सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइनों से सटे या सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत निर्माण पर लागू नहीं होगा.’

कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के महिमामंडन पर सवाल खड़ा किया. कोर्ट ने कहा कि यह रूकना चाहिए. अदालत ने अगले आदेश तक देश में कहीं भी मनमाने ढंग से बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाई. कोर्ट इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगा. अगली सुनवाई 1 अक्टूबर को होगी.

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