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जमीन मामले में आजम खान को नहीं मिली राहत ,सुप्रीम कोर्ट बोला पहले हाईकोर्ट जाइए !

एक बार हीर फिर आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली है. आजम खान ने यूपी सरकार के खिलाफ रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को मिली जमीन की लीज रद्द करने के मामले में सर्वोच्च अदालत का रुख किया था, जहां से उनको यूपी हाईकोर्ट जाने को कहा गया है. कोर्ट ने कहा, पहले आप हाईकोर्ट जाइये जहां चीफ जस्टिस आपके मामले को एक बेंच बनाकर सुनेंगे. उसके बाद फैसला किया जायेगा !

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समाजवादी पार्टी की सरकार ने आजम खान की इस यूनिवर्सिटी को सस्ते दर पर एक स्कूल की जमीन 99 साल के लिए लीज पर दी थी. लीज की शर्तों के उल्लंघन के आधार पर मौजूदा सरकार ने इसे रद्द कर दिया है. ये वही मामला है जिसके लिए अक्टूबर 2023 के पहले हफ्ते में ईडी केस फाइल होने की संभावना व्यक्त की जा रही थी. हालांकि आरोप ये भी लगते रहे है आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी में भारी मात्रा में जमीन का घोटाला कराया है।

प्रदेश की यूपी सरकार ने आजम खान पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यूपी सरकार में सत्ता में रहने के दौरान रामपुर में अपने इस मौलाना अली जौहर विश्वविद्यालय में काम करने के लिए ₹106.56 करोड़ रुपये के सरकारी धन का इस्तेमाल किया था. आजम खान की मौलाना अली जौहर युनिवर्सिटी में कई अनियमितताओं के आरोप भी लगे फिलहाल इस पुरे मामले पर अदालत ने सभी पक्षों को सुने जाने के लिए मामले को यूपी हाईकोर्ट ट्रांसफर किया है.

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