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नूंह हिंसा: सुप्रीम कोर्ट ने किया VHP की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार !

दिल्ली: नूंह हिंसा के विरोध में विश्व हिन्दू परिषद दिल्ली में जगह-जगह रैली निकाल रहा है। इन रैलियों पर रोक लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। इन रैलियों पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अदालत में अर्जी दायर कर कहा गया था कि नूंह हिंसा के बाद हो रहे प्रदर्शन और रैलियों पर रोक लगाई जाये।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि इस प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण ना दिये जाये। अदालत ने कहा कि इसके लिए धारा-144 समेत अन्य उपाय अपनाये जा सकते हैं। साथ ही हरियाणा, दिल्ली समेत यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया। इसपर अदालत ने कहा कि संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और वीडियोग्राफी कराई जाये।

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सी. यू सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दिल्ली में 23 स्थानों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भाटी की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। हालांकि याचिका पर सुनवाई के दौरान रैली, प्रदर्शन पर रोक तो नहीं लगाई गयी। लेकिन इसके साथ कोर्ट ने कहा कि अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती की जाए। इस मामले पर अब अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी।

सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गयी थी उसमे कहा गया था कि वीएचपी और बजरंगदल के विरोध प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए। उसमे कहा गया कि इससे तनाव और बढ़ सकता है और माहौल बिगड़ सकता है।

 

 

 

 

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