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पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, ‘कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता’

पटाखों के इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने दो टूक कहा है कि कोई भी धर्म प्रदूषण को बढ़ावा नहीं देता। पटाखों पर प्रतिबंध के उच्चतम न्यायलय के आदेश को गंभीरता से न लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार भी लगाई।

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सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सिर्फ दिखावा किया गया। इसे सख्ती से लागू नहीं किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अब साफ कहा है कि दिल्ली पुलिस पटाखों पर प्रतिबंध के पूर्ण पालन के लिए स्पेशल सेल बनाए। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है कि बिना लाइसेंस के कहीं भी पटाखों का उत्पादन और उनकी बिक्री ना हो सके।

 

 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पढ़िए

सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा, ‘ऐसा माना जाता है कि कोई भी धर्म किसी भी ऐसी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देता। जो प्रदूषण को बढ़ाती है या लोगों की सेहत को नुकसान पहुंचाती है।’ जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाली पीठ ने यह कठोर टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि अगर पटाखे इसी तरह से फोड़े जाते रहे तो नागरिकों का सेहत का मौलिक अधिकार प्रभावित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि तुरंत एक स्पेशल सेल गठित करें और सुनिश्चित करें कि पटाखों पर प्रतिबंध सही तरीके से लागूू हो।

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