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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई ED को फटकार: बदला लेने की प्रवृत्ति से बचे, निष्पक्षता के साथ करे काम !

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए ED को फटकार लगायी। शीर्ष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को गिरफ्तारी और पूछताछ की प्रक्रिया को लेकर हिदायत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ED को फटकार लगाते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के दो मामलों में अरेस्ट को कैंसिल कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समन के जवाब में सहयोग न करने के चलते किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति को तभी धारा 19 के तहत तभी गिरफ्तार किया जा सकता है, जब जांच अधिकारी के पास यह मानने के कारण हो कि व्यक्ति PMLA के तहत दोषी है।

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ED से पारदर्शी और ईमानदार होने की उम्मीद की जाती है।

SC ने मंगलवार को गुरुग्राम के एक रियल्टी ग्रुप M3M के डायरेक्टर्स की याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की सुनवाई जस्टिस ए एस बोपन्ना और संजय कुमार की बेंच ने की। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसी को पूरी निष्पक्षता के साथ काम करना चाहिए और बदला लेने की प्रवृत्ति रखने से बचना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ED से हर एक्शन के पारदर्शी और ईमानदार होने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने आगे कहा कि केस में तथ्य बताते हैं कि एजेंसी अपनी जिम्मेदारी निभाने और अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करने में नाकाम रही है।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी बुधवार को जारी की गई। जिसमें कोर्ट ने टिप्पणी की कि बसंत और पंकज बंसल को 14 जून को पूछताछ के लिए ED दफ्तर बुलाया गया था। जबकि ED की तरफ से रजिस्टर किसी अन्य केस के तहत दोनों को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि बसंत और पंकज बंसल ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपने अरेस्ट चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद 20 जुलाई को दोनों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

मामले में ED ने अपनी सफाई में कहा कि आरोपियों ने पूछताछ में गोलमोल जवाब दिए थे। हालांकि कोर्ट ने इस कारण को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ED तलब किये गए व्यक्ति से कर हाल में कबूलनामे की उम्मीद नहीं कर सकती। साथ ही ED कबूलनामे के अलावा दिए किसी जवाब को गोलमोल भी नहीं बता सकती।

 

 

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