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सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्डा को दिया सुझाव, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मांगे माफी।

सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्डा की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से माफी मांगने का सुझाव दिया। कोर्ट ने कहा कि निलंबित राज्यसभा सदस्य राघव उपराष्ट्रपति से प्रवर समिति के मुद्दे पर बिना शर्त माफी मांगे। राज्यसभा के सभापति ‘आप’ सांसद की माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। साथ ही आगे का रास्ता तलाशने का प्रयास करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अटॉर्नी जनरल से इस बारे में होने वाली प्रगति की जानकारी देने को कहा। कोर्ट आप सांसद की याचिका पर सुनवाई अब दिवाली की छुट्टियों के बाद करेगी।

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बता दें, शीर्ष अदालत ने कथित तौर पर सदन में व्यवधान फैलाने के आरोप पर आप सांसद से बिना शर्त माफी मांगने को कहा। अदालत ने कहा कि सभापति आपके मसले पर विचार करेंगे और उसका समाधान भी करेंगे। गौरतलब है कि सदन में शोर-शराबे के लिए चड्ढा को सभापति धनखड़ ने निलंबित कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि चड्ढा पहली बार के सांसद हैं और राज्यसभा के युवा सदस्य हैं। चेयरपर्सन उनकी माफी को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर एटॉर्नी जनरल ने वेंकटस्वामी ने कहा कि चूंकि मामला सदन का है तो चड्ढा को माफी राज्यसभा में ही मांगनी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट
ने कहा कि हमें लगता है कि इस मामले का सौहार्दपूर्वक समाधान हो जाएगा।

सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूर्ण ने कहा कि वो उपराष्ट्र्पति के सामने उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांग सकते हैं। यह समझते हुए कि याचिकाकर्ता के मन में सदन का अपमान करने का इरादा नहीं था। कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद की जायेगी। इस दौरान कोर्ट इस मामले की प्रगति की समीक्षा करेगा।

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