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सुप्रीम कोर्ट करेगा 1991 के पूजा स्थल कानून पर सुनवाई, सुरक्षा और विवादों के बीच अहम फैसला संभव !

देशभर में धार्मिक स्थलों को लेकर विवादों और हिंसा की घटनाओं के बीच सुप्रीम कोर्ट ने 1991 के पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून पर सुनवाई का फैसला लिया है। यह मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वेक्षण के बाद फैली हिंसा के कारण। इस सुनवाई को लेकर सभी की निगाहें अदालत पर टिक गई हैं।

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कब होगी सुनवाई?

सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आगामी 4 दिसंबर को सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय पीठ इस अहम मामले की सुनवाई करेगी। इस पीठ में जस्टिस पी. नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल होंगे।

याचिकाकर्ताओं के नाम और उनके वकील

इस मामले में जमीअत उलमा-ए-हिंद और गुलजार अहमद नूर मोहम्मद आजमी याचिकाकर्ता हैं। इनकी ओर से वरिष्ठ वकील एजाज मकबूल अदालत में अपना पक्ष रखेंगे।

1991 का पूजा स्थल कानून क्या है?

1991 में बने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) कानून के तहत 15 अगस्त 1947 को जिस धार्मिक स्थल का जो स्वरूप था, उसे उसी स्थिति में बनाए रखने का प्रावधान है। इस कानून का उद्देश्य धार्मिक स्थलों के स्वामित्व को लेकर विवादों को समाप्त करना था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार ने यह कानून पास किया था। हालांकि, रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद को इससे अलग रखा गया था।

कानून का प्रमुख प्रावधान

इस कानून की धारा 3 के तहत किसी भी धार्मिक स्थल को एक धार्मिक संप्रदाय से दूसरे धार्मिक संप्रदाय में बदलने पर रोक है। यह कानून धार्मिक स्थलों के स्वरूप और स्वामित्व में किसी भी बदलाव को गैर-कानूनी घोषित करता है।

मामले का महत्व

हाल के दिनों में धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण और विवाद बढ़ने के कारण इस मामले को संवेदनशील माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश के धार्मिक सौहार्द और कानूनी ढांचे पर गहरा प्रभाव डाल सकता है।

 

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