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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- PM, विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस की कमेटी करेगी निर्वाचन आयुक्त का चुनाव !

सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम बनाए जाने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट का कहना है कि, कार्यपालिका में हस्तक्षेप से चुनाव आयोग के कामकाज को अलग करने की जरूरत है। इसके साथ ही कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के लिए एक कमेटी बनाने का निर्देश दे दिया है, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायधीश को शामिल किया गया है।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि, चुनाव आयुक्तों को सीईसी के समान सुरक्षा दी जानी चाहिए और उन्हें सरकार द्वारा नहीं हटाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी गुरुवार को कहा कि, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की समिति की सलाह पर राष्ट्रपति करेंगे।

 

सूत्रों के मुताबिक, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने एक सर्वसम्मत फैसले में कहा कि, यह नियम तब तक कायम रहेगा, जब तक कि इस मुद्दे पर संसद द्वारा कानून नहीं बना दिया जाता।

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