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पतंजलि विज्ञापन केस की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: 14 पतंजलि प्रोडक्ट्स के लाइसेंस बैन !

सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड सरकार ने बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 उत्पादों पर बैन लगा दिया है। इनमें खांसी की दवा से लेकर कई तरह की गोलियां भी शामिल हैं। इतना ही नहीं इनके मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं !

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इन प्रोड्टक्स पर लगा बैन

1. श्वासारि गोल्ड: दिव्य फार्मेसी
2. श्वासारि वटी: दिव्य फार्मेसी
3. ब्रोंकोम: दिव्य फार्मेसी
4. श्वासारि प्रवाही: दिव्य फार्मेसी
5. श्वासारि अवलेह: दिव्य फार्मेसी
6. मुक्तावटी एक्स्ट्रा पावर: दिव्य7. लिपिडोम: दिव्य फार्मेसी
8. BP ग्रिट: दिव्य फार्मेसी
9. मधुग्रिट: दिव्य फार्मेसी
10. मधुनाशिनी वटी: दिव्य फार्मेसी
11. लिवामृत एडवांस: दिव्य फार्मेसी
12. लिवोग्रिट: दिव्य फार्मेसी
13. पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप: पतंजलि
14. आईग्रिट गोल्ड: दिव्य फार्मेसी

 

बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण की तरफ से माफीनामे में सुप्रीम कोर्ट में आज यानि 30 अप्रैल को सुनवाई की कहा गया माफी वाले न्यूज पेपर्स की मेन कॉपी जमा करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही दोनों को अगली सुनवाई में पेशी से भी छूट मिली है.

 

उत्तराखंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से फाइल एफिडेविट की कोर्ट ने आलोचना की है। कहा कि अधिकारी तब जागे, जब कोर्ट ने आदेश दिया। अदालत ने कहा कि अफसरों को खुद सावधानी बरतनी थी। पूछा कि कोर्ट के आदेश के पहले और बाद में क्या एक्शन लिया गया। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी को 14 मई तक जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। अगली सुनवाई 17 मई को होगी।

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