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स्वामी प्रसाद मौर्य को HC से मिली बड़ी राहत, धार्मिक भावना आहत करने के केस को किया रद्द…!

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिली है। स्वामी प्रसाद मौर्य को हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करने के मामले में बड़ी राहत दी है। मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का क्रिमिनल केस 2014 में दर्ज कराया गया था। जिसे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच की तरफ से रद्द कर दिया गया है।

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दरअसल, इस याचिका में मौर्य के खिलाफ वर्ष 2014 में उनके कथित बयान पर “शादियों के दौरान देवी गौरी या भगवान गणेश की पूजा नहीं की जानी चाहिए” आपराधिक शिकायत दर्ज कराने की मांग की गई थी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की पीठ ने यह कहते हुए आदेश दिया है कि, इस शिकायत का संज्ञान लेने का आदेश और धारा 196 CrPC के तहत सरकार की अनिवार्य मंजूरी प्राप्त किए बिना धारा नहीं लिया जा सकता है। इसके साथ ही 295A IPC के तहत आपराधिक मुकदमे के लिए मौर्य को समन भी जारी नहीं किया जा सकता है।

 

 

मिली जानकारी के मुताबिक, मौर्य के वकील जेएस कश्यप का तर्क था कि, जिस समय कथित भड़काने वाला वक्तव्य देने की बात कही जा रही थी, उस समय मौर्य विधानसभा में नेता विरोधी दल थे। ऐसे में उनका तर्क था कि, आईपीसी की धारा 295 ए के तहत बिना अभियोजन स्वीकृति के उनके खिलाफ निचली अदालत संज्ञान नहीं ले सकती थी। लिहाजा मौर्य के खिलाफ चल रहा केस खारिज होने योग्य है।

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