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नूंह में बुलडोजर एक्शन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्वतः संज्ञान लेते हुए दिया आदेश !

हरियाणा के नूंह में हुई हिंसक घटनाओं के बाद बुलडोजर की कार्यवाही पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सोमवार, 7 अगस्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये आदेश जारी किया। जिसके बाद कमिश्नर धीरेन्द्र खड़गटा ने तुरंत अधिकारयों को कार्यवाही करने से रोक दिया है। बताया जा रहा है कि जिन इमारतों से हिंसा के दौरान पत्थर चलाये गए थे ये कार्यवाही उन इमारतों के खिलाफ की जा रही थी। प्रशासन के अनुसार यह कार्यवाही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आदेश पर की जा रही थी।

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सैकड़ों घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए गए। 

नूंह में पिछले चार दिनों से तोड़फोड़ की कार्यवाही की जा रही थी। जिसमें 753 से भी अधिक घर-दुकान, शोरूम, झुग्गियां और होटल गिराए जा चुके हैं। प्रशासन ने इन्हे अवैध निर्माण बताया था। साथ ही ये भी कहा कि इनमें रहने वाले 31 जुलाई को हुई हिंसा में शामिल थे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार नूंह में अब तक प्रशासन ने 37 जगहों पर कार्यवाही कर 57.5 एकड़ जमीन को खाली कराया है। इनमें से 162 स्थायी और 591 अस्थायी निर्माण थे।

नूंह शहर के अलावा पुन्हाना, नगीना, फ़िरोज़पुर झिरका और पिंगनावा से पुलिस और अर्द्धसैनिक बलों की उपस्थिति में अवैध निर्माण हटाए गए। कल प्रशासन की तरफ से कार्यवाही करते हुए तीन मंजिला सहारा होटल को गिरा दिया गया। हिंसा के दिन इस इमारत से पत्थरबाजी की गयी थी। प्रशासन का कहना है कि होटल के मालिक को सब पता था। इसके बाद भी उसने दंगाईयों को पत्थर इकठ्ठा करने से नहीं रोका।

अब तक क्या-क्या हुआ।

ये सब नूंह-मेवात में 31 जुलाई को बृजमंडल यात्रा के बाद हई हिंसा के बाद से शुरू हुआ। यात्रा पर कुछ उपद्रवियों द्वारा पथराव किया गया। देखते ही देखते यह विवाद दो समुदायों के बीच हिंसा में बदल गया। सैकड़ों कारों को आग लगा दी गयी। दुकानों में लूटपाट की गयी। साइबर थाने में तोड़फोड़ की गयी। हिंसा में 2 होमगार्ड समेत 6 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद हरियाणा में अबतक करीब 104 एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने अलग-अलग इलाकों से अब तक करीब 216 लोगों को अरेस्ट किया है। साथ ही 83 लोगों को हिरासत में लिया गया है। नूंह, भिवानी सहित हरियाणा के 10 जिलों में धारा-144 लागू है।

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