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चूहे का मर्डर करना पड़ा भारी, थाने में FIR, 30 पन्नों की चार्जशीट दाखिल, हो सकती है इतनी सजा

उत्तर प्रदेश के बदायूं (Badaun) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शख्स को चूहे को मारना इतना महंगा पड़ गया कि, अब उसे इस मामले में पांच साल तक की सजा हो सकती है। बदायूं जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में पिछले वर्ष कथित तौर पर एक चूहे को डुबाकर मारने के मामले में पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी मंगलवार को दी। पुलिस के मुताबिक, ‘चूहे की हत्या’ के मामले में आरोपी के खिलाफ 30 पन्ने का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया है।

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सर्कल अधिकारी के सत्यापन के बाद इसे अदालत में पेश किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, आरोप पत्र को मजबूत बनाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि,  चूहे के फेफड़े ख़राब थे, उनमें सूजन थी, लीवर में भी संक्रमण था। साथ ही चूहे की माइक्रोस्कोपिक जांच में भी यह स्पष्ट किया गया था कि, चूहे की मृत्यु पानी में डूबने के कारण दम घुटने से ही हुई है।

जानें मामला

पशु प्रेमी विकेन्द्र कुमार का कहना है कि, आरोपी मनोज कुमार का एक चूहे को डुबोकर मारने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो हुआ था, जिसमें एक मृत चूहे को उसकी पूंछ को एक पत्थर से बांधकर दिखाया गया था। इस मामले में मनोज कुमार पर स्थानीय पशु प्रेमी विकेन्द्र शर्मा के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया था।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को कहा कि, पशु क्रूरता अधिनियम के मामले में 10 रुपये से लेकर दो हजार रुपये तक जुर्माना और तीन साल की सजा और धारा 429 के अंतर्गत पांच साल की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। इस मामले में आरोपी मनोज के पिता मथुरा प्रसाद ने कहा, ‘‘चूहा और कौवा को मारना गलत नहीं है। यह नुकसान पहुंचाने वाले जीव हैं।’’

 

 

इस मामले में मथुरा प्रसाद ने तर्क दिया है कि, ‘‘चूहे उनके परिवार द्वारा बनाए गए मिट्टी के कच्चे बर्तनों को कुतरकर मिट्टी के ढेर में तब्दील कर देते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक क्षति पहुंचती है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर इस मामले में मेरे बेटे को सजा होती है तो उन सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो मुर्गा-बकरा मछली काटते हैं। चूहे मारने वाली दवा बेचने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ’’

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