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एयरपोर्ट व्हीलचेयर सेवा के नियमों में होगा बड़ा बदलाव, गलत इस्तेमाल पर लगेगी लगाम

Live UP News24 Desk: देश के प्रमुख हवाई अड्डों पर व्हीलचेयर सेवा के दुरुपयोग को रोकने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। व्हीलचेयर की मांग में अचानक बढ़ोतरी और इसके गलत इस्तेमाल की बढ़ती शिकायतों के बीच DGCA मई के अंत तक नई पॉलिसी लागू कर सकता है।

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिका और यूके जैसे गंतव्यों के लिए उड़ानों में हर तीसरा यात्री व्हीलचेयर असिस्टेंस की मांग कर रहा है। इनमें से कई यात्री ऐसे हैं, जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन वे लंबी लाइनों और प्रतीक्षा से बचने के लिए इस सेवा का सहारा ले रहे हैं। इससे उन यात्रियों को दिक्कत हो रही है, जिन्हें सच में व्हीलचेयर की जरूरत है।

नई नीति के तहत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के यात्रियों को स्वतः फ्री व्हीलचेयर सेवा मिलेगी। वहीं, इससे कम उम्र के यात्रियों को सेवा प्राप्त करने के लिए वैध मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा बोर्डिंग गेट तक व्हीलचेयर सेवा चाहने वालों से मामूली शुल्क लेने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है।

इस पॉलिसी के अन्य मुख्य बिंदु निम्न हैं:

  • मेडिकल प्रूफ अनिवार्य: कम उम्र के यात्रियों को व्हीलचेयर के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।
  • कार्ट सर्विस की योजना: बुजुर्ग यात्रियों के लिए कार्ट या बग्गी सेवा शुरू की जा सकती है।
  • सशुल्क सेवा विकल्प: जो यात्री नियमों के अंतर्गत नहीं आते, उनके लिए किफायती दरों पर सेवा उपलब्ध होगी।
  • यात्रियों की जिम्मेदारी: यात्रियों को भी ईमानदारी दिखानी होगी और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही इस सेवा का उपयोग करना चाहिए।

DGCA का यह कदम न सिर्फ संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करेगा, बल्कि उन यात्रियों को भी राहत देगा जो वास्तव में इस सुविधा पर निर्भर हैं।

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