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UP Nagar Nikay Chunav 2023: OBC रिपोर्ट पर आज की सुनवाई टली, 27 मार्च को होगी अगली सुनवाई !

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में शहरी और स्थानीय निकाय चुनाव (UP Nikay Chunav) के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई है। ओबीसी आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद निकाय चुनाव को टालने की संभावना जताई जा रही है। ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) के मुद्दे की जांच के लिए गठित आयोग ने अंतिम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप चुका है। दरअसल, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 जनवरी को OBC आरक्षण कमेटी की रिपोर्ट तक चुनाव पर रोक लगाई थी। जानकारी के अनुसार, यूपी निकाय चुनाव के मामले पर अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी।

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सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद ही नगर विकास विभाग और राज्य निर्वाचन आय़ोग चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में नगर निगम मेयर और नगरपालिका अध्यक्ष की सीटों का नए सिरे से आरक्षण निर्धारित करने का काम भी शुरू होगा।

राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल कर चुनाव कराने की अनुमति मांगी है। इस मामले में सरकार का मानना है कि, अप्रैल से मई के दौरान चुनाव करा लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर मेयर और अध्यक्ष की सीटों पर पिछड़ों का आरक्षण होना है।

 

उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में करीब तीन महीने की देरी हो चुकी है। लखनऊ नगर निगम, कानपुर नगर निगम, वाराणसी नगर निगम, गोरखपुर नगर निगम जैसे नगर निगमों और 200 नगरपालिकाओं का कार्यकाल खत्म हो चुका है। इनका कामकाज प्रशासकों के हाथ में है। नगर निगम में नगर आयुक्त और नगरपालिकाओं में अधिशासी अधिकारी के हाथ में कमान है। लेकिन निर्वाचित प्रतिनिधि न होने के कारण वह कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले सकते।

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