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क्यों देशभर में हड़ताल पर हैं ट्रक ड्राइवर, नए कानून में ऐसा क्या है? जानिए सबकुछ

देशभर में ट्रक, डंपर और बस चालक इस समय हड़ताल पर हैं. चालकों का विरोध केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ है. आखिर ऐसा क्या है इस कानून में और ड्राइवरों को इस नए कानून से क्या आपत्ति है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं।

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केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ ट्रक, डंपर और बस चालक सड़कों पर हैं. इनके सड़क पर होने से सब्जी, पेट्रोल-डीजल जैसी बुनियादी चीजों की सप्लाई रुक सी गई है और इस कारण आम लोगों को दिक्कत होने लगी हैै। शहरों में जहां तहां गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई हैं। ट्रकों के बंद होने से कई पेट्रोल पंपों में ईंधन खत्म होने की बात सामने आ रही है, जिसके कारण ईंधन भरवाने वाले वाहनों की कतारें लग रही हैं। लोग भी हड़ताल को लेकर डरे हुए हैं इसलिए अपनी गाड़ियों की टंकी फूल करवा रहे हैं।

लेकिन असल बात ये है कि आखिर इस कानून में ऐसी क्या बात है तो चलिए उसे भी जान लीजिए। दरअसल, केंद्र सरकार ने हिट एंड रन को लेकर नए कानून बनाए हैं, जिसके तहत अगर कोई ट्रक या डंपर चालक किसी को कुचलकर भागता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। इसके अलावा 7 लाख रुपये जुर्माना भी देना होगा. पहले इस मामले में कुछ ही दिनों में आरोपी ड्राइवर को जमानत मिल जाती थी. हालांकि पहले भी इस कानून में दो साल की सजा का प्रावधान था लेकिन अब सरकार ने इस कानून को बेहद ही सख्त बना दिया है। इसमें जमानत मुश्किल होगी और सजा हुई तोै सीधे 10 साल।

अब तक हादसा होने पर ड्राइवरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 यानी लापरवाही से वाहन चलाने, 304ए यानी लापरवाही से मौत और 338 यानी जान जोखिम में जोखिम में डालने के तहत केस दर्ज किया जाता रहा है, लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. लेकिन नए कानून में मौके से फरार होने वाले ड्राइवर के खिलाफ 104(2) के तहत केस दर्ज होगा. पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित ना करने पर उसे 10 साल की कैद के साथ जुर्माना भी देना होगा

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