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यूपी निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को राहत, हाईकोर्ट के फैसले पर रोक !

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव (Uttar Pradesh civic elections) को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी निकाय चुनाव में सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को बड़ी राहत दी है। बता दें कि,बुधवार को ओबीसी आरक्षण के मुद्दे (OBC Reservation Issues) को लेकर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायलय ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

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जानकारी के मुताबिक बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ यूपी सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के एक हिस्से पर रोक लगा दी और नोटिस जारी किया है। इस पर तीन सप्ताह में जवाब मांगा गया है।

3 सप्ताह में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दूसरे पक्षों को भी नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन हफ्तों के भीतर जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी, तब तक नियुक्त एडमिनिस्ट्रेटर कोई बड़ा फैसला नहीं लेंगे। हालांकि इस बीच वित्तीय दायित्वों को लेकर अधिसूचना जारी हो सकती है। इस फैसले के बाद तय हो गया कि अब 31 मार्च तक निकाय चुनाव नहीं होंगे।

राज्य सरकार ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय पांच दिसंबर की मसौदा अधिसूचना को रद्द नहीं कर सकता है, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए शहरी निकाय चुनावों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

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