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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किया तो अब होगी उम्रकैद, जानिए क्या है नया नियम

योगी सरकार सोशल मीडिया पर नकेल कसने जा रही है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो सतर्क हो जाइए क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती उम्र भर के लिए आपको जेल में सड़ा सकती है। जी हां, योगी सरकार ने सोशल मीडिया पर नकेल कसने के लिए जो नियम बनाए हैं, उसके तहत आपकी एक आपत्तिजनक पोस्ट पर आपको उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। लेकिन अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 8 लाख रुपये महीना कमा भी सकते हैं। यूपी कैबिनेट ने जिस डिजिटल मीडिया नीति को मंजूरी दी है, उसमें क्या क्या है चलिए आपको विस्तार से बताते हैं।

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उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक या फिर राष्ट्र विरोधी पोस्ट करने सख्त कानूनी कार्रवाई के प्रावधान किये गए हैं. इसके तहत उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है. साथ ही इसमें सोशल मीडिया पर काम करने वाली एजेंसी व फर्म को विज्ञापन देने की व्यवस्था भी की गई है.

अभी तक सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट के लिए आईटी एक्ट की धारा 66 (ई) और 66 (एफ) के तहत कार्रवाई होती थी. लेकिन योगी सरकार अब इसे नियंत्रित करने के लिए नई नीति लेकर आई है. इसके तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्र कैद (राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में) तक की सजा का प्रावधान किया गया है.

हालांकि इस नीति के तहत अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 8 लाख रुपये महीना सरकार से ले सकते हैं। जी हां, इस पालिसी के तहत विज्ञापन का लाभ लेने के लिए कंटेंट प्रोवाइडर को चार श्रेणियों बांटा गया है. एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यू-ट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर विज्ञापन मिलेगा। एक्स, फेसबुक व इंस्टाग्राम के एकाउंट होल्डर, संचालक, इन्फ्लूएंसर को अधिकतम 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 3 लाख रुपये प्रतिमाह निर्धारित की गई है. जबकि यू-ट्यूब पर वीडियो, शार्ट्स, पॉडकास्ट के लिए अधिकतम सीमा 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख प्रतिमाह निर्धारित की गई है.

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