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पुरकाजी सीट से विधायक अनिल कुमार को सुनाई 15 दिन की सजा, ठोका जुर्माना !

यूपी मुजफ्फरनगर (UP Muzaffarnagar) के पुरकाजी से सपा-रालोद गठबंधन विधायक अनिल कुमार को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। अदालत ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उन्हें दोषी करार साबित कर दिया है।

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सूत्रों के मुताबिक एमपी/एमएलए कोर्ट ने विधायक अनिल कुमार पर दोषी ठहराते हुए 15 दिन की सजा और 100 रुपये का जुर्माना भी ठोक दिया है। इस मामले में विधायक अनिल कुमार 2017 के आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे।

जानकारी के अनुसार, विधानसभा चुनाव 2017 में रालोद नेता और पुरकाजी से मौजूदा विधायक अनिल कुमार ने नामांकन किया था। ऐसे में नामांकन के बाद थाना सिविल लाइन पुलिस ने उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज किया था।

मुख्य बिंदु

  • अनिल कुमार ने अपने समर्थकों संग ढोल नगाड़ो के साथ पहुंचकर नामांकन किया था।
  • इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर विधायक के विरुद्ध कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
  • हाल ही में खतौली के पूर्व विधायक विक्रम सैनी को एमपी एमएलए कोर्ट ने 2 वर्ष की सजा सुनाई थी।
  • खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव हुआ था।
  • यह सजा आचार संहिता से जुड़े मामले को लेकर सुनाई गयी है।

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