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यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर फैसला सुरक्षित, अब 27 दिसंबर को आएगा फैसला

यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचियों और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने अपना आदेश फैसला सुरक्षित कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब कोर्ट 27 दिसंबर को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। इससे निकाय चुनाव टलने के आसार बन गए हैं।

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न्यायालय ने शनिवार को इस मुद्दे पर दाखिल कुल 93 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की। मामले में 27 दिसंबर को फैसला सुनाया जाएगा। हाईकोर्ट में सुबह 11.15 बजे सुनवाई शुरू हुई जब कोर्ट रूम में जज पहुंचे और शाम 3.45 बजे फैसला आया।  याचिकाकर्ता के वकील ने सबसे पहले अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन बनाया जाए। इसी की मांग हो रही है, जो राजनीतिक पिछड़ेपन की रिपोर्ट दे, उसी पर अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण तय किया जाए।

 

ट्रिपल टेस्ट पर दिया गया जोर

एडवोकेट पी एल मिश्रा बहस कर रहे थे। उन्होंने सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश सरकार 2021 केस में सुप्रीम कोर्ट का आदेश विस्तार से पढ़ा। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन केस में निर्णय में स्पष्ट आदेश दिया था कि नगर निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण से पहले ट्रिपल टेस्ट कराया जाएगा. अगर तिहरा परीक्षण की शर्त पूरी नहीं की जाती है तो अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के अलावा बाकी सभी सीटों को सामान्य सीट घोषित करते हुए चुनाव कराया जाना चाहिए।

 

 

महिला आरक्षण को याचिका में 50 फीसदी आरक्षण से बाहर रखा है

याचिकाकर्ता के वकील ने महिला आरक्षण को 50% आरक्षण से बाहर रखा है। सरकारी वकील ने महिला आरक्षण को हॉरिजेंटल आरक्षण (क्षैतिज आरक्षण) बताया। सरकारी वकील ने माना कि राजनीतिक आरक्षण के लिए कोई आयोग नहीं बनाया गया है.कोर्ट ने पॉलिटिकल बैकवर्ड रिजर्वेशन और सोशल बैकवर्ड रिज़र्वेशन को अलग अलग माना।

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