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UP News: संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, अगली सुनवाई 4 मार्च को

UP News: संभल की शाही जामा मस्जिद में रंगाई-पुताई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल कोई आदेश नहीं दिया है। कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को सिर्फ सफाई की अनुमति दी है, जबकि रंगाई-पुताई की अनुमति पर अंतिम फैसला मंगलवार, 4 मार्च को होगा।

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इस मामले की सुनवाई जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में हुई, जिसमें मस्जिद कमेटी ने रंगाई-पुताई की अनुमति के लिए याचिका दायर की थी। एएसआई (आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया) ने कोर्ट में रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि मस्जिद में रंगाई-पुताई की कोई आवश्यकता नहीं है। एएसआई ने जॉइंट इंस्ट्रक्शन रिपोर्ट भी दी, जिसके बाद कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को सिर्फ सफाई कराने की अनुमति दी।

मस्जिद कमेटी को यदि सफाई के बाद पुताई की आवश्यकता महसूस होती है, तो उसे एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति जतानी होगी। इस मुद्दे पर अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी, जब मस्जिद कमेटी को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा।

इससे पहले, मस्जिद कमेटी ने सिविल रिवीजन याचिका दायर की थी, जिसमें रंगाई-पुताई की अनुमति देने की मांग की गई थी। वकील हरिशंकर जैन ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य हिंदू मंदिरों के प्रतीक और चिह्नों को नष्ट करना हो सकता है।

अब देखना यह होगा कि अगली सुनवाई में अदालत इस मामले में क्या आदेश देती है।

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