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UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की बड़ी राहत, फतेहपुर की मदीना मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फतेहपुर जिले में स्थित मदीना मस्जिद को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मस्जिद पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई पर 23 मई 2025 तक रोक लगा दी है। यह आदेश वक्फ सुन्नी मदीना मस्जिद समिति द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।

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यह मस्जिद फतेहपुर के मलवां थाना क्षेत्र स्थित कोटिया रोड पर बनी है और पिछले कुछ वर्षों से कानूनी विवादों में घिरी हुई है। मस्जिद समिति का दावा है कि यह निर्माण 1976 में वक्फ बोर्ड द्वारा आवंटित तीन बिस्वा जमीन पर किया गया था और तब से यहां नियमित रूप से नमाज अदा की जाती रही है।

याचिका के अनुसार, जिला प्रशासन ने 22 अगस्त 2024 को मस्जिद को अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त करने का आदेश पारित किया था। समिति के अध्यक्ष हैदर अली ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि उन्हें न तो पर्याप्त समय दिया गया और न ही अपने पक्ष में सबूत पेश करने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पूरी कार्यवाही सिर्फ 26 दिनों में पूरी कर दी गई, जो कानून की प्रक्रिया के विपरीत है।

हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने राज्य सरकार को दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही, अगली सुनवाई 23 मई को निर्धारित की गई है। तब तक मस्जिद के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लागू रहेगी।

इस मामले ने स्थानीय स्तर पर खासा राजनीतिक और सामाजिक तनाव भी पैदा कर दिया है। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की अगली सुनवाई और प्रशासन के रुख पर टिकी हैं।

 

 

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