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UP News: गोरखपुर में अवैध तीन मंजिला मस्जिद पर जीडीए का बुलडोजर, 15 दिन में ध्वस्त करने का आदेश

UP News: गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीडीए) ने नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई तीन मंजिला मस्जिद को हटाने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यह मस्जिद घोष कंपनी चौराहे के पास स्थित नगर निगम की 47 डिसमिल भूमि पर बनी है। पिछले सात महीने में नगर निगम द्वारा इस भूमि पर अवैध कब्जे को हटाया गया था, लेकिन उसी भूमि के 520 स्क्वायर फीट हिस्से पर बिना किसी स्वीकृत नक्शे के मस्जिद का निर्माण किया गया है।

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जीडीए ने 15 फरवरी को मस्जिद के मुतवल्ली शुऐब अहमद को नोटिस जारी किया और उन्हें 15 दिन के भीतर स्वयं निर्माण को हटाने का निर्देश दिया। यदि वे इसे हटाने में असफल रहते हैं, तो जीडीए इस निर्माण को तोड़ने का कार्य करेगा और इसके खर्च का भार निर्माणकर्ता से वसूल किया जाएगा।

गोरखपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अब तक तीन बार नोटिस भेजे हैं, जिसमें बताया गया है कि मस्जिद का निर्माण बिना स्वीकृत मानचित्र के किया गया था। जीडीए के अनुसार, इस अवैध निर्माण को हटाने का आदेश दिया गया है, क्योंकि निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

मस्जिद के मुतवल्ली ने जीडीए के आदेश के खिलाफ कमिश्नर कोर्ट में अपील की है। उनका कहना है कि इस मस्जिद को बनाने में शहर के लोगों का सहयोग रहा है, और जीडीए इसे तोड़ने की बजाय इस मामले का समाधान ढूंढ़े। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर वे हाई कोर्ट भी जा रहे हैं। फिलहाल, इस मुद्दे पर प्रशासनिक अधिकारी कैमरे पर बोलने को तैयार नहीं हैं।

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