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UP News: जेल में बंद कैदियों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, रिहाई को लेकर सुनाया फैसला !

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने यूपी की जेल में बंद हजारों कैदियों की समय से पहले रिहाई का रास्ता साफ कर दिया है। इस मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार से कहा है कि, वह राज्य सरकार की मौजूदा नीति के मुताबिक समय से पहले रिहाई के हकदार हो चुके सजायाफ्ता कैदियों की रिहाई के बारे में तीन महीने में फैसला लें।

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विदित हो कि, इससे ज्यादा देर राज्य सरकार की ओर से नहीं होनी चाहिए। इस मामले में चीफ जस्टिस ने कहा कि, यह समाज के सबसे गरीब तबके से जुड़ा मसला है। उन्होंने कहा- हमारे पास ऐसे भी कैदी हैं, जो 89 साल के हैं और कैंसर से जूझ रहे हैं। लेकिन अभी भी अपनी रिहाई का इंतजार ही कर रहे हैं।

यूपी सरकार की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, अभी तक यूपी की जेलों में 1 लाख 16 हज़ार कैदी हैं। उनमें 88 हजार विचाराधीन कैदी है। इनमें 26 हजार 734 कैदी दोषी करार दिए जा चुके हैं। 16 हजार 262 कैदी उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

 

ज्ञात हो कि, दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि, यूपी सरकार नीति के अनुसार जेल की सलाखों के पीछे तय वक्त गुजराने वाले कैदियों की भी रिहाई नहीं कर रही है।

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