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निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा आज: जानिए, कितना रुपए खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए वार्ड आरक्षण पहले ही घोषित किया जा चुका है। अब नगर निकाय अध्यक्ष पदों के आरक्षण की घोषणा आज दोपहर तीन बजे की जाएगी। यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री एके शर्मा इसकी घोषणा करेंगे। माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद 10 दिसंबर से पहले कभी भी नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है।

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मतलब साफ है कि यूपी में 17 नगर निगम, 200 नगरपालिका और 546 नगर पंचायत के आरक्षण का फार्मूला आज तय हो जाएगा। प्रदेश में कुल 763 नगरीय निकाय थे किंतु प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों अलीगढ़ की टप्पल नगर पंचायत का दर्जा वापस ले लिया था। ऐसे में इस बार 762 नगरीय निकायों का चुनाव कराया जाएगा।

 

48 जिलों के नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण सूची गुरुवार को जारी की गई थी। शेष बचे 27 जिलों के वार्ड आरक्षण की सूची शुक्रवार को जारी कर दी गई।

 

इन जिलों की आरक्षण सूची हो चुकी है जारी

इनमें शामली, अंबेडकरनगर, आगरा, आजमगढ़, इटावा, कन्नौज, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, फतेहपुर, फर्रूखाबाद, बलिया, बिजनौर, बुलंदशहर, मऊ, मथुरा, मीरजापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मैनपुरी, रामपुर, ललितपुर, सहारनपुर, सीतापुर तथा हरदोई जिला शामिल हैं।इसके साथ ही जिन नौ नगर निगमों का वार्ड आरक्षण जारी किया गया है उनमें आगरा, कानपुर, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा व सहारनपुर शामिल हैं। शुक्रवार को जारी 27 जिलों के नगरीय निकायों के वार्ड आरक्षण में अधिसूचना प्रकाशन के सात दिनों अंदर आपत्ति व सुझाव मांगे गए हैं। लिखित में दर्ज आपत्तियों में ही विचार किया जाएगा।

 

 2017 में सात मेयर पद थे अनारक्षित

वर्ष 2017 में कुल 16 नगर निगम थे। इसमें सात नगर निगमों के मेयर पद अनारक्षित थे। तीन मेयर पद सामान्य महिला, दो पद ओबीसी महिला, एक एससी महिला, दो पद ओबीसी व एक पद एससी के लिए आरक्षित किया गया था। इस बार 17 नगर निगमों के मेयर पद का आरक्षण जारी किया जाएगा।

 

महापौर इतना खर्च कर सकते हैं

उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव में 17 महानगर निगम हैं जहां महापौर के पद के प्रत्याशियों का चुनाव होगा, जिनके खर्च की सीमा इस बार 40 लाख रुपये होगी। पिछले चुनाव में खर्च की सीमा 25 लाख रुपये थी, यानी इस बार 15 लाख रुपये अधिक कर दिया गया है। चुनाव की खर्च सीमा बढ़ती है उसी मुताबिक जमानत राशि और नामांकन पत्र की धनराशि भी बढ़ाई जाती है।

 

नगर निगम पार्षद इतना खर्च कर सकते हैं

इसके साथ ही नगर निगम में पार्षद पद के लिए चुनाव लड़ने वाले 30 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन पत्र सामान्य श्रेणी के लिए 4 सौ रुपये, जमानत धनराशि 10 हजार जबकि आरक्षित वर्ग के लिए 200 रुपये का नामांकन पत्र और 1250 रुपये जमानत धनराशि के रूप में जमा करना होगा। पिछले चुनाव में पार्षदों को खर्च करने की सीमा 20 लाख रुपये थी।

 

नगर पालिका परिषद चेयरमैन इतना खर्च करेंगे

इसके साथ ही नगर पालिका परिषद के चुनाव लड़ने वाले चेयरमैन पद के प्रत्याशी 9 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। नामांकन के लिए सामान्य श्रेणी के लिए 500 रुपये और जमानत राशि के तौर पर 8 हजार रुपये देने होंगे। अगर आरक्षित श्रेणी से आते हैं तो 250 रुपये का नामांकन पत्रों का और 4 हजार रुपये जमानत राशि देनी पड़ेगी।

 

सभासद इतना खर्च करेंगे

अगर आप नगर पालिका परिषद में सभासद यानी सदस्य के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं तो 200 रुपये का नामांकन पत्र मिलेगा। सामान्य श्रेणी के लोगों को और 2 हजार की जमानत धनराशि देनी होगी। इसके साथ ही अगर आप आरक्षित वर्ग से आते हैं तो 100 का नामांकन फार्म खरीदना और 1 हजार रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी।

 

नगर पंचायत अध्यक्ष इतना तक खर्च करेंगे

इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के दावेदारों को भी 200 रुपये में नामांकन फॉर्म खरीदना होगा और 5 हजार रुपये जमानत धनराशि के तौर पर देना होगा। यह प्रत्याशी ढाई लाख रुपये खर्च कर सकेंगे। अगर आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 100 रुपये का नामांकन फॉर्म मिलेगा और 2 हजार की जमानत धनराशि होगी।

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