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धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं? आज आ सकता है कोर्ट का फैसला !

जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई है. जौनपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने धनंजय को 7 साल की सजा सुनाई है. धनंजय सिंह ने इसी सजा के खिलाफ अपील दाखिल की है. अपील में सजा को रद्द किए जाने और फैसला आने तक सजा पर रोक लगाए जाने वा जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार लगाई गई है. जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई होगी. मामले की सुनवाई दोपहर करीब 2 बजे हो सकती है.

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आपको बता दें कि एमपी-एमएलए कोर्ट के न्यायमूर्ति शरद त्रिपाठी ने मंगलवार 6 मार्च को पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके एक सहयोगी को दोषी करार दिया था. इस सजा के बाद धनंजय अब आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकते थे.

जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडेय ने बताया कि 10 मई 2020 को नमामि गंगे के परियोजना प्रबंधक के अपहरण, रंगदारी मांगने, षड्यंत्र रचने तथा अपशब्द कहने और धमकी देने के मामले में विशेष सांसद-विधायक कोर्ट के न्यायमूर्ति शरद कुमार त्रिपाठी ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह और उनके सहयोगी संतोष विक्रम को दोषी ठहराया था.

 

बुधवार को कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सात साल की सजा सुनाई. अधिवक्ता ने बताया कि मुजफ्फरनगर निवासी अभिनव सिंघल ने 10 मई 2020 को लाइनबाजार थाने में  रंगदारी तथा अन्य धाराओं में धनंजय सिंह और उनके साथी संतोष विक्रम पर भारतीय दंड संहिता की धारा 364, 386, 504, 506 तथा 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था.

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