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सपा विधायक इरफान सोलंकी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज – Supreme Court

Irfan Solanki News:कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। अदालत ने जेल में बंद सपा विधायक की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि सोलंकी के खिलाफ गंभीर अपराध के मामलों मे मुकदमा दर्ज है। इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती है क्योंकि अभी कुछ मामलों में आरोप तय होना बाकी है। जमान्नत याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में ख़ारिज करते हुए कहा कि यदि आवश्यक हो तो भविष्य में अभियुक्त पुनः फ्रेश आवेदन कर सकता है ।

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इरफ़ान सोलंकी की जमानत याचिका ग्वालटोली थाना के मुक़दमा 198/22 में ख़ारिज की गई है यह जामानत याचिका , जिसमें सिसामऊ के समाजवादी पार्टी के विधायक इरफ़ान सोलंकी ने असरफ़अली के नाम से कूटरचित परिचयपत्र (आधार कार्ड ) बना कर असरफ़ अली के नाम की टिकट पर दिल्ली से मुंबई तक की हवाई यात्रा की थी ।

 

 

कानपुर पुलिस की मज़बूत पैरवी के आगे अभियुक्त पक्ष की एक ना चली और सर्वोच्च न्यायालय में अभियुक्त की याचिक ख़ारिज कर दी गई । इसी क्रम में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा की कानपुर की संबंधित न्यायालय द्वारा मुक़दमा संख्या 198/22 ग्वालटोली में चार्ज फ़्रेम कर अभियोग में विचारण की कार्यवाही शुरू होने के बाद आवश्यकतानुसार अभियुक्त पुनः फ्रेश बेल हेतु आवेदन कर सकता है , अभी इस स्टेज में जमानत याचिका मंज़ूर नहीं की जा सकती , अतः याचिका ख़ारिज की जाती है ।

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