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2019 के डूंगरपुर मामले में आजम खान समेत 7 आरोपियों को कोर्ट से मिली बड़ी राहत !

लखनऊ : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को डूंगरपुर मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर कोर्ट ने आजम खान सहित इस मामले में 7 अन्य आरोपी फसाहत खान शानू, शाहजेब खान, बरकत अली ठेकेदार, इमरान, इकराम, परवेज और फिरोज सभी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट ने पिछली सुननाई में दोनों पक्ष की दलीलें पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। फसाहत खान शानू और शाहजेब खान साल 2022 में आजम खान का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे।

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जाने क्या है डूंगरपुर का मामला
बता दें कि डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती खाली कराने और मकान तोड़ने को लेकर 2019 में कई धाराओं में मामला दर्ज कराया था। उन पर षडयंत्र रचने का भी आरोप लगाया था। वहीं अब रामपुर की MP/MLA विशेष सत्र कोर्ट ने आजम समेत सभी आरोपियों को सबूत न मिलने के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि इससे पहले आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से भी बड़ी राहत मिली थी। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुला आजम को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी थी. इसके साथ ही आजम खान की सजा पर रोक भी लगाई थी।

 

सपा सरकार में नहीं हुआ मुकदमा दर्ज
दरअसल,डूंगरपुर बस्ती का मामला 6 दिसंबर 2016 का है जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन, इसकी शिकायत 2019 में दर्ज की गई जब प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। जिसके बाद आजम खान के लिए लंबी न्यायिक प्रक्रिया चली. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद सोमवार कोर्ट ने फैसला सुना दिया. आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान इन दिनों यूपी की सीतापुर जेल में बंद हैं।

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