Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu
Hindi English Marathi Gujarati Punjabi Urdu

पति को काला बोल जिन्दा जलने वाली पत्नी को आजीवन कारावास !

पति को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाकर मारने वाली महिला को संभल कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट की तरफ से हत्यारोपी पत्नी पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. बता दें कि 15 अप्रैल 2019 को महिला ने इस खौफनाक वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया था क्योंकि उसे अपने पति का काला रंग पसंद नहीं था.

- Advertisement -

 

पूरा मामला कुढ़ फतेहगढ़ थाना के गांव बिचैटा का है, जहां वर्ष 2019 में पत्नी ने अपने पति की सिर्फ इस लिए पेट्रोल डालकर आग लगा कर हत्या कर दी थी क्योंकि उसका रंग काला था. अपर सत्र न्यायालय में ये केस चल रहा था, जहां सोमवार को न्यायालय ने हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उस पर पच्चीस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

महेंद्र सिंह के दो बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे सत्यवीर की शादी साल 2017 में पैगारफातपुर के भूप सिंह की छोटी बेटी प्रेमश्री के साथ हुई थी। उनकी शादी के बाद एक साल में ही एक बच्ची हुई थी। लेकिन सिर्फ दो साल बाद 15 अप्रैल, 2019 को प्रेमश्री ने अपने पति सत्यवीर पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी। सत्यवीर की हालत गंभीर थी और उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मृतक सत्यवीर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उसके पिता महेंद्र सिंह और भाई हरवीर सिंह ने पत्नी प्रेमश्री पर हत्या का आरोप लगाया और तहरीर दी। पुलिस ने पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर प्रेमश्री को हत्या का आरोपी बनाया और मामले के सबूत जमा किए, जिसमें सत्यवीर के इलाज के दौरान उनका बयान भी शामिल था।

 

‘पति को बदसूरत कहते हुए शादी तोड़ने की बात कहती थी पत्नी

घटना के समय, मृतक के भाई ने पुलिस को बताया कि सभी लोग खेत में थे, सिवाय सत्यवीर की पत्नी प्रेमश्री और उनकी मासूम बच्ची के। उन्होंने बताया कि प्रेमश्री हमेशा उनके भाई से झगड़ती थी और उसे बदसूरत कहकर छेड़ती थी। वह यह भी कहती थी कि उनके भाई सुंदर नहीं हैं और उनके साथ नहीं होने चाहिए “इसलिए भाभी ने ही भैय्या को जला कर मार डाला “।

 

मामले के आसपास के लोगों ने बताया कि महेंद्र के घर से चीखने की आवाज आ रही थी। जब वे वहां पहुंचे, तो वे देखा कि गेट अंदर से बंद था। उन्होंने सीढ़ी की मदद से अंदर जाकर देखा कि सत्यवीर जल रहा था और उसकी पत्नी वहीं खड़ी थी। इसके बाद पड़ोसियों और परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद पुलिस ने प्रेमश्री को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने मामले में चार्जशीट तैयार की और केस की सुनवाई शुरू की।

 

 

पूरे मामले में, संभल पुलिस द्वारा पैरवी की गई, फिर कोर्ट में सोमवार को 10 गवाहों की गवाही सुनाई गई। इसके बाद, अपर सत्र विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत सभी गवाहों की साक्ष्यों की सुनवाई की, और इसके बाद आरोपी प्रेमश्री के पक्ष से दी गई दलील को भी सुना। प्रेमश्री ने अपनी दलील में खुद के बचाव किया, कहते हुए कि उसके पति के नाम की खेत और ज़मीन है और उसके भाई इसे हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते वह और उसका परिवार मामले में फंसे हैं। उसने यह भी कहा कि वह अपने पति को नहीं मारा है और घटना के दिन आग लगी थी, जिसे उसने बुझाया था, लेकिन इन लोगों ने उसे साजिश का शिकार बनाया है।

 

 

मामले की सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश किए गए सभी सबूतों और अपराधों का ध्यान रखकर आरोपी प्रेमश्री को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और जुर्माना सुनाया।

विज्ञापन बॉक्स (विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें)

इसे भी पढे ----

वोट जरूर करें

क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड ड्रग्स केस में और भी कई बड़े सितारों के नाम सामने आएंगे?

View Results

Loading ... Loading ...

आज का राशिफल देखें