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व्यास तहखाने में पूजा रुकवाने हाईकोर्ट पहुंचे मुस्लिम पक्ष को झटका !

ज्ञानवापी स्थित व्यास तहखाने में पूजा को लेकर हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है. मुस्लिम पक्ष को इलाहबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा-पाठ जारी रहेगी. इस मामले में अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी. अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पूजा-पाठ पर अंतरिम स्थगन की मांग को लेकर याचिका दायर की थी,  लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि 17 जनवरी के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती है और ज्ञानवापी व्यास तहखाने में पूजा पाठ होता रहेगा.

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हाईकोर्ट ने अर्जेंसी के अनुरोध को स्वीकार करते 2 फरवरी को सुनवाई करने का फैसला किया था. एक्टिंग चीफ जस्टिस ने सुनवाई के लिए जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच को नामित किया है. मुस्लिम पक्ष की अर्जी में वाराणसी जिला जज के 31 जनवरी 2024 के आदेश को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक रोक लगाए जाने का अनुरोध किया गया है.

मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील दी गई है कि ऑर्डर 7 रुल्स 11 के तहत वाद की पोषणीयता की अर्जी तय नहीं हुई है. इसलिए व्यास जी तहखाने में पूजा का अधिकार देने का फैसला सही नहीं है. वहीं हिंदू पक्ष की ओर से भी कैविएट दाखिल कर दी गई है. वाराणसी जिला कोर्ट में वादी रहे शैलेंद्र व्यास की ओर से कैविएट दाखिल की गई है. हालांकि जिला जज के आदेश के बाद व्यास जी तहखाने में पूजा अर्चना शुरू हो गई है.

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