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कोलकाता रेप मर्डर केस: बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश, दोषियों को 10 दिन में फांंसी

कोलकाता रेप मर्डर केस में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पेश किया गया है। इस बिल में दोषी को 10 दिन में फांसी देने का प्रावधान है। ममता बनर्जी ने पहले ही कसम खाई थी कि वो रेप के दोषियों के लिए मौत की सजा का प्रावधान करेंगी। अब उन्होंने इस दिशा में कदम उठा भी दिया है। इस बिल का नाम अपराजिता वीमेन एंड चाइल्ड (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) बिल 2024 रखा गया है।

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बिल में क्या होगा खास?

बंगाल विधानसभा में पेश एंटी रेप बिल के तहत दोषियों के लिए दस दिन में फांसी का प्रावधान है. इसके साथ ही शुरुआती जांच रिपोर्ट 21 दिनों के भीतर पेश करने, जिला स्तर पर टास्क फोर्स गठित करने और तय वक्त में सुनवाई पूरे करने का प्रावधान है.

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