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क्या होती है इद्दत, जिसके कारण इमरान खान की शादी हुई गैरकानूनी और मिली 7 साल जेल की सजा

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर मुश्किलों में हैं। अब अदालत ने उनकी शादी को गैरकानूनी बताते हुए उन्हें और उनकी पत्नी को 7 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने 2018 में इमरान खान की बुशरा बीबी के साथ हुई शादी को अवैध करार दिया है। अदालत ने दोनों की शादी को कानून का उल्लंघन बताते हुए सात-सात साल की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है।

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इमरान खान पर आरोप था कि उन्होंने इस्लामी कानून के खिलाफ जाकर बुशरा बीबी के साथ निकाह किया. इमरान खान की शादी को लेकर विवाद तब और बढ़ गया, जब बुशरा के पूर्व पति खावर मेनका ने कहा कि इमरान ने बुशरा की इद्दत के दौरान उनसे निकाह किया था. आइए जानते हैं कि क्या होती है इद्दत और क्यों इसके दौरान कोई महिला निकाह नहीं कर सकती?

क्या है इद्दत?
इद्दत एक इस्लामी कानून है, जिसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह एक तरह से वेटिंग पीरियड है. इद्दत संयम की वह अवधि है, जिसका पालन एक महिला को अपने शौहर के इंतकाल या तलाक के बाद करना होता है. इद्दत के दौरान वह महिला किसी अन्य पुरुष से निकाह नहीं कर सकती है. इसका मुख्य उद्देश्य पूर्व पति के साथ तलाक या मृत्यु के बाद पैदा हुए बच्चे के पितृत्व के बारे में किसी भी संदेह को दूर करना है. इद्दत की अवधि अलग-अलग परिस्थितियों में अलग-अलग होती है. ज्यादातर एक तलाकशुदा महिला की इद्दत की अवधि लगभग 130 दिनों की होती है. इस दौरान उस महिला के निकाह करने पर पाबंदी होती है. अगर कोई महिला तलाक होने या विधवा होने के बाद गर्भवती है तो इद्दत तब तक जारी रहती है जब तक वह बच्चे को जन्म ना दे दे.

इद्दत के दौरान महिलाओं के लिए गैरपुरुषों से पर्दा करना भी जरूरी होता है. इस दौरान महिला के सजने-संवरने या मेकअप करने पर भी पाबंदी होती है. इसके अलावा भड़कीले कपड़े पहनने पर भी प्रतिबंध होता है. अगर महिला का कोई सहारा ना हो उसे घर से बाहर निकलने का अधिकार होता है.

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