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योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी को एक साल की सजा, जानिए क्या है मामला !

यूपी के योगी सरकार (Yogi government of UP) में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता (Cabinet Minister Nand Gopal Gupta) को नौ साल पुराने एक मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) ने दोषी करार दिया है। नंदी को कोर्ट ने एक साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में नंदी को 10 दिन और कारावास में बिताना होगा।

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ज्ञात हो कि, यह मामला साल 2014 का है। तब लोकसभा चुनाव के दौरान मंत्री नंदी के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत मुट्‌ठीगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। मुकदमे की सुनवाई के दौरान प्रयागराज की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने मंत्री के खिलाफ लगाई गई दो धाराओं 147 और 323 के तहत ये सजा सुनाई है।

आईपीसी की धारा 147 के तहत उन पर एक साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, धारा 323 के तहत 6 महीने की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। इस मामले में कोर्ट ने मंत्री नंदी को मुचलके और जमानत पर रिहा भी कर दिया है।

 

कोर्ट से सजा होने के बावजूद नंदी की विधानसभा की सदस्यता रद्द नहीं होगी। अगर किसी मामले में मौजूदा विधायक या सांसद को 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो सदस्यता रद्द होती है, अन्यथा नहीं। यही वजह है कि इनकी सदस्यता नहीं जाएगी।

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