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Aadhaar से लिंक न होने पर आपका पैन हो जाएगा Inactive..!!

इस समय हर नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए पैन अनिवार्य है, ऐसे में जो अपना बिज़नेस करते हैं, उनके लिए भी पैन अनिवार्य है। लेकिन समस्या ये है कि, सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। अगर आपने 30 जून तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपका पैन इनएक्टिव हो जाएगा। इनके अलावा, इंटरनेशनल क्रेडिट और डेबिट कार्ड के विदेश में इस्तेमाल पर 20% TDS देना होगा। अगर अपने पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

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आज 1 जुलाई है यानी आज से आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी 3 चीजें बदल गई हैं।

  • आधार से लिंक न होने पर पैन हो जाएगा इनएक्टिव
  • क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में पेमेंट करने पर 20% TCS
  • HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्ज हुए

सरकार ने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून तक का समय दिया था। जिनका पैन-आधार लिंक नहीं है, उनका पैन इनएक्टिव (निष्क्रिय) कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनाल्टी लगाई जा सकती है।

क्रेडिट और डेबिट कार्ड से विदेश में पेमेंट करने पर 20% TCS

1 जुलाई से इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड के विदेश में एक वित्त वर्ष में 7 लाख रुपए से ज्यादा के खर्च पर 20% TCS (Tax collection at source ) देना होगा। अगर 7 लाख रुपए से कम खर्च होता है तो यह टैक्स नहीं लगेगा। यदि कोई विदेश यात्रा पर एक वित्त वर्ष में 8 लाख रुपए का कार्ड पेमेंट करता है, तो उसे पूरी रकम पर 20%, यानी 1.6 लाख रुपए TCS चुकाना होगा।

HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड मर्ज हुए

देश में प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC बैंक के साथ हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी HDFC लिमिटेड का मर्जर प्रभावी हो गया है। इस विलय के बाद बैंक की सभी ब्रांच में HDFC लिमिटेड की सेवाएं मिलने लगेंगी। मतलब, HDFC बैंक की ब्रांच में लोन, बैंकिंग समेत अन्य सभी सर्विसेज मुहैया कराई जाएंगी।

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