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Ziaul Haq Murder Case: सीओ जियाउल हक हत्याकांड: सभी 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा

प्रतापगढ़ के कुंडा में सीओ जियाउल हक के चर्चित हत्याकांड में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सभी 10 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे ,मुन्ना पटेल, शिवराम पासी, जगत बहादुर, पाल उर्फ बुल्ले पाल को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया और उनके करीबी ग्राम प्रधान गुलशन यादव को पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।

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दो मार्च 2013 को शाम साढ़े सात बजे जमीन के एक पुराने विवाद के चलते प्रतापगढ़ कुंडा के बलीपुर गांव के प्रधान नन्हे यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना पर मृतक के समर्थकों की बड़ी संख्या उनके गांव पहुंच गई थी और उनके विरोधी कामता पाल के घर को आग के हवाले कर दिया था।

 

सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस दल के साथ सीओ कुंडा जियाउल हक, तत्कालीन हाथीगवां थाना प्रभारी मनोज कुमार शुक्ला और कुंडा थाना प्रभारी सर्वेश मिश्र भी घटनास्थल पर पहुंचे थे। मौके पर उग्र भीड़ ने पुलिस को घेर लिया था।

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