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राहुल गांधी की नागरिकता पर विवाद: हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, 30 सितंबर को अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े विवाद पर केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। यह मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर द्वारा दायर जनहित याचिका से जुड़ा है, जिसमें राहुल गांधी पर ब्रिटिश नागरिक होने के आरोप लगाए गए हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि उनके पास इस संबंध में कई दस्तावेज और ई-मेल मौजूद हैं, जो राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को साबित करते हैं।

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याचिका में मांग की गई है कि इस मुद्दे की सीबीआई जांच हो और राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और पासपोर्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाए। याची ने यह भी दावा किया कि उन्होंने इस संबंध में सक्षम अधिकारियों को पहले भी शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि याचिकाकर्ता की शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और क्या इस मुद्दे पर कोई निर्णय लिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है।

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