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राहुल गांधी की नागरिकता पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का केंद्र सरकार से सवाल, 24 मार्च तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र सरकार से कार्यवाही का ब्योरा पेश करने को कहा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 24 मार्च तक जवाब दाखिल करने का समय दिया है। कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर यह आदेश जारी किया गया है, जिसमें राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता का दावा है कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं, इसलिए वह संविधान के अनुच्छेद 84(ए) के तहत चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं।

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कोर्ट ने इस मामले में पहले जुलाई में राहुल गांधी के सांसद बनने पर चुनौती देने वाली जनहित याचिका को याचिकाकर्ता द्वारा वापस लेने पर खारिज कर दिया था। अब, केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर आगे की कार्यवाही का विवरण 24 मार्च तक प्रस्तुत करना होगा।

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