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लखनऊ में 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू, त्योहारों और धरना-प्रदर्शन के चलते कड़े प्रतिबंध

लखनऊ में आगामी त्योहारों और राजनीतिक गतिविधियों के मद्देनजर 15 सितंबर से 13 नवंबर तक धारा 163 लागू की गई है। बारावफात, ईद-ए-मिलाद, विश्वकर्मा पूजा, अनंत चतुर्दशी, महात्मा गांधी जयंती और शारदीय नवरात्र जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान किसी भी तरह के सार्वजनिक उपद्रव और विवाद की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। धारा 163 के तहत शहर के विधान भवन और सरकारी कार्यालयों के एक किमी दायरे में ड्रोन से शूटिंग करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, तेज धार वाले हथियार और ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने पर भी रोक लगाई गई है।

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यातायात प्रतिबंध

कानपुर हाईवे पर एलीवेटेड पुल निर्माण कार्य के चलते, स्कूटर इंडिया से नटकुर नहर चौराहा के बीच यातायात 16 सितंबर तक प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में भारी वाहनों और हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि यातायात सुगम रहे।

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